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लिव-इन रिलेशनशिप वाले हो जाएं सावधान, रजिस्‍ट्रेशन नहीं कराया तो होगी जेल

Submitted by webmaster on Wed, 02/07/2024 - 06:25
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समान नागरिक संहिता (UCC) के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले या रहने की प्‍लानिंग करने वाले लोगों को जिला अधिकारियों के पास जाकर पंजीकृत करना होगा.अगर आप पंजीकरण नहीं कराते हैं तो लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए दी गई गलत जानकारी कपल को मुसीबत में भी डाल सकती है. गलत जानकारी प्रदान करने पर व्यक्ति को तीन महीने की जेल, 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत नहीं कराने पर अधिकतम छह महीने की जेल, ₹ 25,000 का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा. साथ ही पंजीकरण में एक महीने से भी कम की देरी पर तीन महीने तक की जेल, ₹ 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
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लिव-इन रिलेशनशिप वाले हो जाएं सावधान, रजिस्‍ट्रेशन नहीं कराया तो होगी जेल
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